रिटर्न फाइलिंग से चूक गए? अब भी हो सकता है काम; अपनाएं ये तरीका

रिटर्न फाइलिंग से चूक गए? अब भी हो सकता है काम; अपनाएं ये तरीका

अगर आप इस साल 16 सितंबर 2025 तक अपना इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) दाखिल नहीं कर पाए हैं, तो चिंता करने की जरूरत नहीं है. अभी भी आपके पास एक और मौका है, जिसे Belated ITR कहा जाता है. आयकर विभाग की ओर से ऐसे करदाताओं के लिए ये विकल्प रखा गया है जो किसी कारणवश समय पर रिटर्न फाइल नहीं कर पाए.

बिलेटेड ITR क्या होता है?

जब कोई करदाता तय समयसीमा यानी ड्यू डेट के बाद आयकर रिटर्न फाइल करता है, तो उसे बिलेटेड रिटर्न कहा जाता है. इसे आयकर अधिनियम की धारा 139(4) के तहत फाइल किया जाता है. असेसमेंट ईयर 2025-26 के लिए अब आप 31 दिसंबर 2025 तक Belated ITR फाइल कर सकते हैं.

क्या लगता है लेट फीस?

Belated ITR फाइल करने पर आपको धारा 234F के तहत लेट फीस भरनी होती है. अगर आपकी सालाना आय ₹5 लाख से अधिक है, तो 5,000 रुपए का जुर्माना लगेगा. अगर आपकी कुल आय 5 लाख रुपए से कम है, तो लेट फीस केवल 1,000 रुपए होगी.

Belated ITR कैसे फाइल करें?

  • अगर आप अब Belated ITR फाइल करना चाहते हैं, तो सबसे पहले इनकम टैक्स की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं और लॉगिन करें.
  • e-File सेक्शन में जाएं और Income Tax Return ऑप्शन चुनें.
  • संबंधित Assessment Year 2025-26 चुनें और Online फाइलिंग का विकल्प चुनें.
  • एक नई फाइलिंग शुरू करें और अपनी कैटेगरी (जैसे Individual, HUF आदि) चुनें.
  • अपने लिए सही ITR फॉर्म चुनें (जैसे ITR-1, ITR-2 आदि).
  • फाइलिंग सेक्शन में जाकर धारा 139(4) यानी Belated Return को सिलेक्ट करेंय
  • अपनी सारी आय, कटौतियां और टैक्स भुगतान की डिटेल्स भरें और फाइलिंग पूरी करें.

Belated ITR के नुकसान?

Belated ITR फाइल करना भले ही विकल्प है, लेकिन इसके कुछ नुकसान भी हैं जैसे आप अपने नुकसान (Losses) को अगले सालों में Carry Forward नहीं कर सकते. इसके साथ ही आपको लेट फीस देनी होती है, जो कि समय पर फाइल करने पर नहीं लगती.