दिल्ली हाई कोर्ट ने 70 भारतीय नागरिकों के ख़िलाफ़ दर्ज एफ़आईआर को बुधवार को रद्द कर दिया.
वकील आशिमा मांडला ने बताया, “मार्च 2020 में तब्लीग़ी जमात के धार्मिक आयोजन के दौरान कोरोना से जुड़ी पाबंदियों का उल्लंघन करने के आरोप में 70 भारतीय नागरिकों पर दर्ज एफ़आईआर को दिल्ली हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया है.”
उन्होंने कहा, “इन लोगों पर बीमारी फैलाने का भी आरोप लगाया गया था. हमारा तर्क था कि ये लोग केवल ठहरने और रहने की सुविधा दे रहे थे. जहां तक बीमारी फैलाने के आरोप का सवाल है, हमने कोर्ट में बताया कि चार्जशीट में कहीं नहीं लिखा गया है कि इन 70 में से किसी एक को भी कोविड-19 था. जब किसी को बीमारी थी ही नहीं, तो वह उसे फैला कैसे सकता है.”
मरकज़ उस वक़्त कोरोना वायरस हॉटस्पॉट के रूप में उभरा था, जब धर्मिक सभा में शामिल हुए 24 लोग कोरोना पॉज़िटिव पाए गए थे.
क्राइम ब्रांच ने 955 विदेशी जमातियों के ख़िलाफ़ विदेशी अधिनियम, आपदा प्रबंधन अधिनियम, महामारी रोग अधिनियम और भारतीय दंड संहिता के विभिन्न प्रावधानों के तहत मुक़दमा दर्ज किया था.