कर्नाटक की हाई कोर्ट ने एक बड़ा फैसला लिया है. कोर्ट ने आदेश दिया है, कि अब पूरे कर्नाटक में किसी भी सिनेमाहॉल में टिकट का एक ही दाम देना होगा. कर्नाटक सरकार ने मंगलवार को राज्यभर में फिल्मों के टिकट के दाम तय कर दिए हैं. सरकार के नए आदेश के मुताबिक, अब किसी भी सिनेमा हॉल या मल्टीप्लेक्स में टिकट की कीमत ₹200 से ज़्यादा नहीं ली जा सकेगी. इस कीमत में मनोरंजन टैक्स भी शामिल होगा.
सरकार के इस फैसले के बाद से सभी सिनेमा प्रेमी काफी खुश हैं. इस आदेश के पीछे लोगों को थिएटर जाने के लिए प्रोत्साहित करना भी एक बड़ा लक्ष्य है. राज्य सरकार के निर्देशानुसार टिकट की ज्यादा से ज्यादा कीमत ₹200 होगी. ये नियम सभी प्रकार के सिनेमा हॉल्स और मल्टीप्लेक्स पर लागू होगा. ऐसे में थिएटर अब मनमानी नहीं दिखा पाएंगे.
सभी जिलों में लागू होगा आदेश
आपको बता दें कि ये नियम कर्नाटक के सभी जिलों में एक समान रूप से लागू होगा, चाहे वो बेंगलुरु जैसे महानगर हों या छोटे शहर और कस्बे. इस फैसले से दर्शकों को बड़ी राहत मिलेगी, खासकर उन लोगों को जो मल्टीप्लेक्स में महंगे टिकटों के चलते फिल्में देखने से कतराते थे. अब आम आदमी भी कम दाम में फिल्मों का आनंद उठा सकेगा.
कर्नाटक के लोग काफी खुश
सरकार के इस फैसले के बाद से कर्नाटक के लोग काफी खुश हैं. कर्नाटक में एक अच्छी खासी ऑडियंस हैं, जो अच्छा सिनेमा देखना पसंद करती है. ऐसे में इस आदेश के बाद से थिएटर मालिकों को थोड़ा नुकसान तो हो सकता है. लेकिन इससे लोगों की थिएटर में भीड़ भी जरूर बढ़ेगी. ऐसे में फैसले से सभी को फायदा होता दिखाई दे रहा है.