दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में नेशनल हेराल्ड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले राहुल गांधी के वकील की दलील पूरी हो गई है. सुनवाई में राहुल गांधी की ओर से पेश सीनियर वकील आरएस चीमा ने कहा कि कांग्रेस ने एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड को बेचने की कोशिश नहीं की थी बल्कि इस संस्था को बचाना चाहती थी, क्योंकि वो स्वतंत्रता आंदोलन का हिस्सा थी. दलील सुनने के बाद स्पेशल जज विशाल गोगने की कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 7 जुलाई की तारीख मुकर्रर की है.
वकील आरएस चीमा ने कहा कि भारतीय कानून में ऐसा कुछ भी नहीं है जो यह दर्शाता हो कि शेयर धारकों को कंपनी की संपत्ति में कोई हित है, ये सब झूठ है कि एजेएल को यह मिला, वह मिला, कहीं भी किसी राशि का उल्लेख नहीं किया गया है. उन्होंने कहा कि एजेएल का उदय राष्ट्रीय आंदोलन से हुआ है. वो राष्ट्रीय विरासत का हिस्सा है. एजेएल को कभी भी लाभ कमाने वाला संगठन नहीं बनाया गया.
वकील ने कोर्ट में और क्या दलील दी?
राहुल गांधी के वकील ने कहा कि एजेएल की प्राथमिकताएं क्या होंगी, यह कांग्रेस को तय करना है. न की प्रवर्तन निदेशालय प्राथमिकताएं तय करेगी. वकील ने यह भी दलील दी कि ईडी ने हम पर आरोप लगाने के लिए मोतीलाल वोरा के निधन का इंतजार किया. 2020 में मोतीलाल वोरा का निधन हो जाने के बाद हम पर आरोप लगाया गया कि आप कितने निर्दयी हैं. आप उस व्यक्ति पर दोष मढ़ रहे हैं जो पहले मर चुका है.वोरा जी से गहन पूछताछ की गई थी.
‘कांग्रेस पार्टी बिक्री में लाभ नहीं देख रही थी’
उन्होंने कहा कि हम एक ऐसी संस्था को फिर से सक्रिय करने का प्रयास कर रहे थे जो स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत का हिस्सा है. समस्या एजेएल को दिए गए ऋण की वसूली नहीं थी, समस्या इसे फिर से सक्रिय करने की थी, यह सुनिश्चित करने की थी यह फिर से पटरी पर आ लौट आए. कांग्रेस पार्टी बिक्री में लाभ नहीं देख रही थी.
नेशनल हेराल्ड मामले में प्रवर्तन निदेशालय का आरोप है कि गांधी परिवार के पास यंग इंडियन में 76 फीसदी हिस्सेदारी थी, जिसने 90 करोड़ रुपए के ऋण के बदले में धोखाधड़ी से एजेएल की संपत्ति को हड़प ली. ईडी ने गांधी परिवार और अन्य के खिलाफ धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) की धारा 3 (मनी लॉन्ड्रिंग) और 4 (मनी लॉन्ड्रिंग के लिए सजा) के तहत आरोप पत्र दायर किया. जांच एजेंसी ने अपनी चार्जशीट में दुबे, पित्रोदा, सुनील भंडारी, यंग इंडियन और डोटेक्स मर्चेंडाइज प्राइवेट लिमिटेड को भी नामजद किया है.
शुक्रवार को सोनिया गांधी के वकील ने पूरी की थी दलील
इससे पहले शुक्रवार को सोनिया गांधी की ओर से पेश सीनियर वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने अपनी दलीलें पूरी कीं थी. इससे पहले ईडी की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस वी राजू ने अदालत के सामने दलील दी थी कि गांधी परिवार यह इंडियन के लाभ प्राप्त करने वाले मालिक हैं और अन्य शेयरधारकों के निधन के बाद उन्होंने इस पर पूर्ण नियंत्रण हासिल कर लिया.