राजा रघुवंशी हत्याकांड: 2 आरोपियों को मिली जमानत, मर्डर के बाद इंदौर में की थी सोनम की मदद

राजा रघुवंशी हत्याकांड: 2 आरोपियों को मिली जमानत, मर्डर के बाद इंदौर में की थी सोनम की मदद

इंदौर के व्यापारी राजा रघुवंशी की हत्या के मामले में शिलांग की एक स्थानीय अदालत ने दो सह-आरोपियों लोकेंद्र सिंह तोमर और बलबीर अहिरवार को जमानत दे दी है. मेघालय से भागने के बाद सोनम इंदौर स्थित जिस फ्लैट में रुकी थी, तोमर उस फ्लैट का मालिक है और बलबीर वहां सुरक्षा गार्ड था.

प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट ने शुक्रवार को तोमर और अहिरवार को जमानत दे दी क्योंकि उन्होंने जांच में पूरा सहयोग किया था. तोमर और अहिरवार के वकील ने बताया कि उन पर जमानती अपराधों के तहत आरोप लगाए गए थे. तोमर और अहिरवार पर न्याय में बाधा डालने और इंदौर के एक फ्लैट में साक्ष्यों से छेड़छाड़ करने के आरोप थे, जहां राजा रघुवंशी की हत्या के बाद सोनम और उसका कथित प्रेमी राज कुशवाहाठहराथा.

पुलिस ने 22 जून को किया था अरेस्ट

पुलिस के अनुसार, लोकेंद्र तोमर और बलबीर को गिरफ्तार कर शिलांग ले जाया गया था. शिलागं की एक अदातल ने दोनों को जमानत दे दी है. लोकेंद्र तोमर 16 जून को एमपी छोड़कर उत्तराखंड चला गया था. वहीं 22 जून को वापस लौटते ही मेघालय पुलिस ने उसे ग्वालियर से ही गिरफ्तार किया था. ग्वालियर में गिरफ्तारी के बाद ही लोकेंद्र ने मीडिया के सामने यह कहा था कि मैं निर्दोष हूं और इस पूरे मामले में जल्द खुलासा करूंगा.

दो को मिली जमानत

इस मामले में लोकेंद्र का नाम उस वक्त सामने आया था जब शिलोम जेम्स की गिरफ्तारी हुई थी. इस पूरे हत्याकांड में शिलोम जेम्स की संदिग्ध भूमिका थी. पुलिस द्वारा शिलोम और लोकेंद्र की चैटिंग के आधार पर लोकेंद्र तोमर को ग्वालियर से गिरफ्तार किया गया था. वहीं सोन रघुवंशी के फ्लैट के बाहर ड्यूटी करने वाले गार्ड बलबीर को भी गिरफ्तार किया गया था. अब शिलांग कोर्ट द्वारा जैसे ही दोनों आरोपियों को जमानत मिली है उससे इस मामले के अन्य आरोपियों की जमानत की राह आसान हो सकती है.