बालोद जिले में बिना हेलमेट के नहीं मिलेगी शराब और पेट्रोल, प्रशासन ने लिया सख्त फैसला

बालोद जिले में बिना हेलमेट के नहीं मिलेगी शराब और पेट्रोल, प्रशासन ने लिया सख्त फैसला

छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में सड़क सुरक्षा को लेकर एक अनोखा और कड़ा नियम लागू किया गया है। अब जिले में दोपहिया वाहन चालकों को बिना हेलमेट के न तो शराब मिलेगी और न ही पेट्रोल दिया जाएगा। स्थानीय लोगों की प्रतिक्रियाएं मिली-जुली हैं। कई लोग इसे एक सकारात्मक और जरूरी कदम मानते हैं, जबकि कुछ इसे लागू करने में आने वाली चुनौतियों की बात कर रहे हैं।

छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में सड़क सुरक्षा को लेकर एक अनोखा और कड़ा नियम लागू किया गया है। अब जिले में दोपहिया वाहन चालकों को बिना हेलमेट के न तो शराब मिलेगी और न ही पेट्रोल दिया जाएगा। यह नियम 8 अगस्त को जिला प्रशासन और पुलिस की बैठक में लिया गया।

इस बैठक में कलेक्टर दिव्या उमेश मिश्रा, पुलिस अधीक्षक योगेश पटेल समेत अन्य वरिष्ठ अधिकारी शामिल थे। नियम के अनुसार, दुकानदारों और पेट्रोल पंप संचालकों को यह सुनिश्चित करना होगा कि केवल हेलमेट पहने हुए वाहन चालकों को ही सेवाएं प्रदान की जाएं। इस फैसले के बाद शुक्रवार को शराब दुकानों पर भी लोग हेलमेट पहनकर ही कतार में खड़े नजर आए।

पेट्रोल पंपों पर सख्त निगरानी रखी जाएगी

इस नियम का उद्देश्य सड़क दुर्घटनाओं को कम करना और हेलमेट पहनने की आदत को बढ़ावा देना है। कलेक्टर ने स्पष्ट कहा कि बिना हेलमेट वाहन चलाना कानून का उल्लंघन होने के साथ-साथ जानलेवा भी हो सकता है। शराब दुकानों और पेट्रोल पंपों पर सख्त निगरानी रखी जाएगी और नियम का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी, जिसमें दुकान बंद करने का भी विकल्प शामिल है।

स्थानीय लोगों की प्रतिक्रियाएं मिली-जुली हैं। कई लोग इसे एक सकारात्मक और जरूरी कदम मानते हैं, जबकि कुछ इसे लागू करने में आने वाली चुनौतियों की बात कर रहे हैं। प्रशासन का दावा है कि यह नियम धीरे-धीरे पूरे जिले में प्रभावी होगा और अन्य जिलों के लिए भी मिसाल बनेगा।

सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान के तहत लोगों को हेलमेट पहनने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। यह पहल न केवल सुरक्षा को बढ़ावा देगी, बल्कि सड़क दुर्घटनाओं को रोकने में भी मददगार साबित होगी।