गुजरात से छत्तीसगढ़ फ्लाइट से आया, गर्लफ्रेंड से रेप कर उसके सीने में 51 बार पेचकस गोदा…बस में दोनों मिले थे; कातिल बॉयफ्रेंड को उम्रकैद की सजा

गुजरात से छत्तीसगढ़ फ्लाइट से आया, गर्लफ्रेंड से रेप कर उसके सीने में 51 बार पेचकस गोदा…बस में दोनों मिले थे; कातिल बॉयफ्रेंड को उम्रकैद की सजा


कॉन्सेप्ट इमेज.

24 दिसंबर 2022… छत्तीसगढ़ के कोरबा के लोग इस तारिख को भूल नहीं सकते. एक युवती की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी. अहमदाबाद का रहने वाला बस कंडक्टर सहबान खान (30) अपनी 20 वर्षीय गर्लफ्रेंड की बेवफाई के शक में इतना बेकाबू हो गया कि पहले उसका रेप किया और फिर सीने पर पेचकस से 51 वार कर उसका मर्डर कर दिया. अब जिला न्यायालय ने इस मामले में दोषी को उम्रकैद की सजा सुनाई है.

सहबान खान अहमदाबाद से जयपुर आया था. वह जयपुर में किराये पर रहकर चिश्ती बस सर्विस में कंडक्टर का काम करता था. यह बस जयपुर से कोरबा तक चलती थी. इसी दौरान उसकी मुलाकात मदनपुर क्षेत्र में पढ़ाई कर रही युवती से हुई, जो अक्सर बस से यात्रा करती थी. दोस्ती धीरे-धीरे प्यार में बदल गई और सहबान ने शादी तक का इरादा बना लिया. लेकिन कहानी तब बदली जब युवती किसी अन्य युवक से बातचीत करने लगी. इस बात से सहबान को गुस्सा आ गया और उसने उसे कई बार रोकने की कोशिश की. यहां तक कि युवती की मां को फोन कर धमकी दी कि बेटी को रोक लो, वरना दोनों की जान ले लेगा.

अहमदाबाद से फ्लाइट लेकर रायपुर पहुंचा था

शक से भरे सहबान ने हत्या की साजिश रच डाली. 24 दिसंबर, 2022 को वह अहमदाबाद से फ्लाइट लेकर रायपुर पहुंचा और वहां से कोरबा आया. होटल सलीम में ठहरने के बाद मौका देखकर वह गर्लफ्रेंड के घर पहुंचा. दोनों के बीच जमकर बहस हुई. गुस्से में सहबान ने पहले युवती का रेप किया और फिर पेचकस उठाकर उसके सीने पर 51 वार कर दिए. वारदात के वक्त घर में कोई मौजूद नहीं था. युवती की मौके पर ही मौत हो गई.

खून से लथपथ मिला था शव

कुछ देर बाद घर पहुंचे भाई ने बहन को खून से लथपथ देखा और पुलिस को सूचना दी. जांच में मौके से खून से सने जूते, शर्ट, इयरफोन और कंडोम पैकेट बरामद हुए. मामला बेहद संवेदनशील होने के कारण पुलिस ने साइबर सेल की मदद ली और लगभग डेढ़ महीने की मशक्कत के बाद आरोपी को गुजरात से गिरफ्तार कर कोरबा लाया गया. पूछताछ में सहबान ने अपना जुर्म कबूल कर लिया.

जिला न्यायालय के विशेष न्यायाधीश जयदीप गर्ग की अदालत ने सहबान खान को दोषी करार दिया. अदालत ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए 75 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया. साथ ही यह भी आदेश दिया गया कि जुर्माना न चुकाने पर उसे अतिरिक्त 18 माह की जेल काटनी होगी.