इनकम टैक्स से चालाकी पड़ेगी भारी, हो सकती है सालों की जेल

इनकम टैक्स से चालाकी पड़ेगी भारी, हो सकती है सालों की जेल

सीबीडीटी की ओर से इस बार इनकम टैक्स फाइल करने की तारीख को 31 जुलाई 2025 से बढ़ाकर 15 सितंबर 2025 कर दिया है. विभाग की ओर से टैक्स फाइलिंग की जांच की जा रही है, जिसके नतीजे सामने आ रहे हैं. सोमवार को डिपार्टमेंट ने कहा कि आयकर विभाग की ओर फर्जी कटौती और छूट पर बड़े पैमाने पर कार्रवाई के बाद पिछले 4 महीनों में लगभग 40,000 करदाताओं ने आयकर रिटर्न में संशोधन किया है और 1,045 करोड़ रुपये के धोखाधड़ी वाले क्लेम को वापस ले लिया है. इस खबर के जरिए आइए जानते हैं कि आयकर विभाग फ्रॉड के मामले को अगर पकड़ता है तो उसमें सजा का क्या प्रावधान है?

इनकम टैक्स विभाग ने पिछले कुछ महीनों से अपनी जांच को तेज कर दिया है, जिसके चलते पिछले 4 महीनों में 40,000 टैक्सपेयर्स ने 1,045 करोड़ रुपये फर्जी क्लेम को खुद ही वापस ले लिया है. विभाग की ओर से बकायदा अभियान चलाए जा रहे हैं, जिनके तहत नकली कटौती और छूट लेने वाले व्यक्तियों व संगठनों पर नजर रखी जा रही है. फ्रॉड करने वालों के लिए आयकर विभाग ने सजा के कड़े नियम बनाए हैं.

सजा क्या हो सकती है?

अगर इनकम टैक्स धोखाधड़ी में कोई पकड़ा जाता है, तो उसे सख्त सजा का सामना करना पड़ सकता है. I-T विभाग ने चेतावनी दी है कि फर्जी दावा करने वालों पर भारी जुर्माना लगेगा और गंभीर मामलों में कानूनी कार्रवाई भी होगी. इनकम-टैक्स एक्ट, 1961 के तहत धोखाधड़ी की गंभीरता के आधार पर 6 महीने से लेकर 7 साल तक की जेल हो सकती है. साथ ही, पेनल्टी और संपत्ति जब्त करने की कार्रवाई भी संभव है.

ऐसे हो रहे हैं फ्रॉड

इनकम टैक्स विभाग ने हाल ही में अपनी जांच में पाया कि कुछ आयकर रिटर्न तैयार करने वाले और बिचौलियों ने कमीशन के लिए करदाताओं को नकली रिफंड का लालच दिया. ये लोग संगठित रूप से काम कर रहे थे और बड़ी संख्या में फर्जी क्लेम डाला था. CBDT ने महाराष्ट्र, तमिलनाडु, दिल्ली, गुजरात, पंजाब और मध्य प्रदेश जैसे बड़े राज्यों में छापेमारी की. जांच में पाया गया कि कई टैक्सपेयर्स इन रैकेट्स के जाल में फंस गए थे.