इनकम टैक्स के नोटिस से है बचना? तो जान लें ये जरूरी नियम

इनकम टैक्स के नोटिस से है बचना? तो जान लें ये जरूरी नियम
इनकम टैक्‍स डिपार्टमेंट

आयकर विभाग ने 15 सितंबर की आईटीआर भरने की डेडलाइन से पहले अपनी कार्रवाई तेज कर दी है. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या AI का इस्तेमाल करते हुए लोगों को धड़ाधड़ नोटिस भेज रहा है. ऐसा उन्हीं खातों के साथ हो रहा है, जिनमें कुछ कमी है. आइए आपको हम कुछ तरीकों के बारे में बताते हैं, जिनको फॉलो कर आप गैरजरूरी नोटिस से बच सकते हैं.

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से बैंकों को पैसों के लेन-देन से जुड़े कई निर्देश दिए जाते हैं. जैसे कि आपके सेविंग्स अकाउंट में साल भर में 10 लाख रुपये से ज्यादा पैसे हैं और आपके बड़े ट्रांसजेक्शन का पता नहीं चल पा रहा है, तो डिपार्टमेंट आपको नोटिस भेज सकता है.

अपनाएं ये तरीके

इसके लिए जरूरी है कि जब भी पैसों का लेन-देन करें कुछ बातों को जरूर ध्यान में रखें. एनबीटी की रिपोर्ट में सीए बताते हैं बड़ा ट्रांजेक्शन करते समय यह ध्यान रखें कि वह पैसा कहां से आया है. किसने दिया है क्यों दिया है. क्योंकि इसकी जानकारी बैंक विभाग को दे सकता है और आपको इनकम टैक्स का नोटिस थमाया जा सकता है.

इसके अलावा अगर आप लगातार बड़े-बड़े ट्रांजेक्शन करते हैं, तो आपको सावधान रहना होगा. क्योंकि अगर ज्यादा पैसों का लेन-देन होता है तो इससे बैंक को शक हो सकता है और इसकी जानकारी वह टैक्स विभाग को दे सकता है. कोई भी रिश्तेदार अगर आपको 10 लाख से ज्यादा पैसा भेजता है तो उसकी जानकारी आप जरूर रखें. कभी भी आपसे उसकी डिटेल मांग सकता है.

पैन और केवाईसी कराएं

आपके पास बैंक की ओर जारी किए गए पैन की डिटेल होनी चाहिए. इसके साथ ही KYC की प्रक्रिया को जरूर परा कराएं. वहीं, सबसे जरूरी बात यह है कि बैंक आपकी सारी गतिविधियों पर नजर रखता है. उसे कोई भी असामान्य ट्रांजेक्शन लगेगा तो वह आपसे पूछ सकता है. नोटिस भी भेज सकता है. यह एक सामान्य प्रक्रिया है.