मध्य प्रदेश में मायके में रह रही थी बीवी, डाक से भेजा तीन तलाक; केस दर्ज

मध्य प्रदेश के खंडवा नगर में तीन तलाक का मामला सामने आया है। प्रदेश के बड़वानी नगर के एक युवक ने खंडवा नगर स्थित अपने मायके में रह रही पत्नी को डाक के जरिए तीन तलाक लिखा पत्र भेजा है। महिला की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

मध्य प्रदेश के खंडवा नगर में तीन तलाक का मामला सामने आया है। प्रदेश के बड़वानी नगर के एक युवक ने खंडवा नगर स्थित अपने मायके में रह रही पत्नी को डाक के जरिए तीन तलाक लिखा पत्र भेजा है। पीड़ित महिला ने इसकी शिकायत नगर के कोतवाली थाने में की है। खंडवा पुलिस ने इस मामले में मुस्लिम महिला अधिनियम 2019 की धारा 4 के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। हालांकि, आरोपी पति का कहना है कि उसने अपनी पत्नी को तीन माह तक लगातार 3 पत्र भेजकर तलाक की कानूनी प्रक्रिया को अपनाया है। आरोपी की पत्नी तलाक की इस प्रक्रिया से सहमत नहीं है।

बड़वानी नगर के मौलाना आजाद मार्ग पर रहने वाले एक युवक वसीम तिगाले ने खंडवा स्थित अपने मायके में रह रही अपनी पत्नी को डाक के जरिए तीन तलाक लिखा पत्र भेजा है। इसके बाद उसकी पत्नी ने खंडवा के कोतवाली थाने में उसके खिलाफ केस दर्ज कराया है। बताया जा रहा है कि इस दंपती की शादी के कुछ दिनों बाद से ही इनके रिश्ते ठीक नहीं थे। कुछ दिन बाद दोनों का तलाक हो गया था। हालांकि, आपसी समझौता होने के बाद दोनों ने फिर से निकाह कर साथ रहने का फैसला किया था। लेकिन कुछ दिन बाद एक बार फिर विवाद हुआ और करीब दो सालों से महिला अपने मायके में रह रही थी।

इसी बीच महिला ने खंडवा को कोतवाली थाने पहुंचकर अपने पति पर केस दर्ज कराते हुए आरोप लगाया है कि उसके पति ने तीन तलाक देकर उसे प्रताड़ित किया है। अब उसे पत्नी मानने से इनकार कर दिया है। महिला के पति के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। इस बीच महिला के पति वसीम ने भी आरोप लगाते हुए कहा कि उसने एक साथ 3 बार तलाक बोलकर (तलाक ए बिद्दत) तलाक नहीं दिया है, जोकि गैर कानूनी है। उसने मुस्लिम लॉ के हिसाब से तलाक ए-हसन प्रक्रिया अर्थात तीन माह में डाक के जरिए एक एक कर तीन पत्र भेजकर तलाक दिया है। उसने बताया कि वह अपनी पत्नी से 2019 से ही परेशान है। उसकी पत्नी उससे पैसे की मांग कर रही है। जब पैसे देने से उसने इनकार कर दिया तो उसे झूठे केस में फंसा रही है ।

घटना को लेकर खंडवा कोतवाली थाना प्रभारी अशोक सिंह चौहान ने बताया कि एक पीड़ित महिला द्वारा शिकायत की गई थी कि उसके पति द्वारा डाक के जरिए तीन तलाक का नोटिस भेजा गया है। 2015 में इनकी शादी हुई थी और शादी करने के बाद इनके पति के द्वारा तलाक दे दिया गया था। इसके बाद दहेज प्रताड़ना को लेकर बड़वानी थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई थी। इसके बाद इनका आपसी समझौता हो गया था और दोबारा निकाह हुआ था। निकाह होने के बाद अब एक बार फिर से पति ने तलाक का कागज भेज दिया है। इस मामले में मुस्लिम महिला अधिनियम 2019 की धारा 4 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। मामले में आगे की जांच की जा रही है ।

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