बायजू को बड़ा झटका, सुप्रीम कोर्ट ने BCCI के साथ सेटलमेंट ऑर्डर पर लगाई रोक


आर्थिक संकट से जूझ रही एडुटेक कंपनी बायजू को बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने BCCI के साथ बायजू के 158.9 करोड़ रुपये के बकाया के सेटलमेंट को मंजूरी देने वाले दिवाला अपीलीय न्यायाधिकरण के आदेश पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने बायजू के खिलाफ दिवाला कार्यवाही को रद्द करने के राष्ट्रीय कंपनी विधि अपील अधिकरण (NCLAT) के आदेश पर भी रोक लगाई है। इसके साथ ही कोर्ट ने NCLAT के फैसले के खिलाफ अमेरिकी लेंडर ग्लास ट्रस्ट कंपनी की याचिका पर बायजू को नोटिस जारी किया है। इसके साथ ही कोर्ट ने BCCI को समझौते के तहत बायजू से मिले 158.9 करोड़ रुपये अलग खाते में रखने का निर्देश दिया है।

अमेरिकी अदालत ने दिया था ये फैसला

इससे पहले बायजू ने बताया था कि एक अमेरिकी अदालत ने भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआई) के साथ उसके समझौते पर अस्थायी रोक लगाने के जीएलएएस ट्रस्ट कंपनी के आवेदन को खारिज कर दिया है। जीएलएएस ने एनसीएलएटी के समक्ष बीसीसीआई के साथ समझौते का भी विरोध किया था और आरोप लगाया था कि रिजू रवींद्रन ने जो राशि दी है, वह ‘राउंड-ट्रिपिंग’ का मामला है। बता दें कि इस महीने की शुरुआत में राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) ने बायजू को बीसीसीआई के साथ 158.9 करोड़ रुपये के बकाये के निपटाने की मंजूरी दे दी थी। इसके साथ ही बायजू के खिलाफ दिवाला कार्यवाही को रोक दिया गया था।

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