बायजू की दिवाला कार्यवाही पर रोक नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने दिया बड़ा झटका

एडुटेक कंपनी बायजू को बड़ा झटका लगा है। दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय कंपनी विधि अपील अधिकरण (एनसीएलएटी) के उस फैसले को बुधवार को खारिज कर दिया जिसमें उसने संकटग्रस्त बायजू के खिलाफ दिवाला कार्यवाही पर रोक लगा दी गई थी। प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने एनसीएलएटी के उस आदेश को भी पलट दिया, जिसमें बायजू को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) के साथ 158.9 करोड़ रुपये के बकाया भुगतान को मंजूरी दी गई थी। न्यायालय ने क्रिकेट बोर्ड को 158.9 करोड़ रुपये की सैटलमेंट अमाउंट लेंडर्स की समिति के पास जमा करने का निर्देश दिया।

अमेरिकी कंपनी की याचिका

पीठ ने एनसीएलएटी के आदेश के खिलाफ अमेरिकी कंपनी ग्लास ट्रस्ट कंपनी एलएलसी की याचिका पर अपना फैसला सुनाया। न्यायालय ने कहा कि एनसीएलएटी ने बायजू के खिलाफ दिवाला कार्यवाही बंद करते समय विवेक का इस्तेमाल नहीं किया और मामले में नए सिरे से निर्णय लेने का आदेश दिया।

2 अगस्त को दी थी मंजूरी

बता दें कि एनसीएलएटी ने दो अगस्त को भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआई) के साथ 158.9 करोड़ रुपये के बकाया निपटान को मंजूरी देने के बाद बायजू के खिलाफ दिवाला कार्यवाही को बंद करने का आदेश दिया था। यह फैसला बायजू के लिए बड़ी राहत लेकर आया, क्योंकि इसने प्रभावी रूप से इसके संस्थापक बायजू रवींद्रन को फिर से नियंत्रक स्थिति में ला दिया था। हालांकि, यह राहत थोड़े समय की रही क्योंकि बायजू को झटका देते हुए शीर्ष अदालत ने 14 अगस्त को एनसीएलएटी के फैसले पर रोक लगा दी थी। मामला बीसीसीआई के साथ एक प्रायोजन सौदे से संबंधित 158.9 करोड़ रुपये के भुगतान में बायजू की चूक से जुड़ा है।

बायजू रवींद्रन ने क्या कहा था

बीते दिनों बायजू के फाउंडर बायजू रवींद्रन ने कहा था कि अगर कर्जदाता उनके साथ काम करने को तैयार हैं तो वह उन्हें पूरा पैसा लौटाने को तैयार हैं। रवींद्रन के मुताबिक अगर कंपनी के खिलाफ दिवाला प्रक्रिया जारी रहती है तो कर्जदाताओं को कोई पैसा नहीं मिलेगा।

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